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देश के हर कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष बजट में यह उम्मीद रहती है कि उन्हें किसी तरह से फायदा हो। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 का बजट 01 फरवरी, 2023 को संसद में पेश कर दिया। इस बार भी वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स में बदलाव करते हुए 5 बड़ी घोषणायें की हैं। इन घोषणाओं से कर्मचारियों को आयकर में छूट का लाभ मिलेगा। तो आइये देखते हैं केन्द्रीय वित्त मंत्री ने क्या घोषणायें की हैं और इनका आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा।
Changes in Income Tax in Budget 2023
- सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई तक कोई टैक्स नहीं
- नए टैक्स रेजीम में भी 50,000 रुपए का स्टैण्डर्ड डिडक्शन मिलेगा
- टैक्स स्लैब 6 के स्थान पर 5 रहेंगी
- अधिकतम सरचार्ज 37% के स्थान पर 25%
- लीव एनकेशमेंट पर 25,00,000 रुपए तक टैक्स फ्री होगा

सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
केंद्र सरकार ने आयकर में बड़ी छूट देते हुए सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। इससे पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह छूट नए टैक्स रेजीम में ही मिलेगा। वर्ष 2020 में केन्द्र सरकार में नया टैक्स रेजीम शुरू किया था। कोई भी व्यक्ति पुराने टैक्स रेजीम से भी आयकर की गणना कर सकता है और नए टैक्स रेजीम से भी। लेकिन एक बार नया टैक्स रेजीम चुन लेने पर वापस पुराने टैक्स रेजीम से टैक्स की गणना नहीं कर सकता।
पुराने टैक्स रेजीम में अभी भी 5 लाख रुपए सालाना आय तक की टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन 1.5 लाख रुपए तक आयकर अधिनियम की धारा 80C तथा 50,000 रुपए स्टैण्डर्ड डिडक्शन का फायदा लेकर पुराने टैक्स रेजीम में भी 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
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नए टैक्स रेजीम में भी 50,000 रुपए का स्टैण्डर्ड डिडक्शन मिलेगा
अब पुराने टैक्स रेजीम की तरह ही नए टैक्स रेजीम में भी 50 हजार रुपए स्टैण्डर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इससे पहले यह लाभ सिर्फ पुराने टैक्स रेजीम में ही मिलता था।
वित्त मंत्री की इस घोषणा में बाद नए टैक्स रेजीम में अब 7.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुराने टैक्स रेजिम में सिर्फ 7 लाख रुपए तक की आय ही टैक्स फ्री है। इसके बाद होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट अलग से मिलती है। यह छूट नए टैक्स रेजीम में नहीं मिलती।
टैक्स स्लैब 6 के स्थान पर 5 रहेंगी
बजट 2023 में नए टैक्स रेजीम में टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दी गयी है। पहले 25% स्लैब भी होती थी जिसे ख़त्म कर अब सीधे 30% स्लैब कर दिया गया है।
वार्षिक आय | आयकर |
---|---|
0 से 3,00,000 | 0% |
3,00,000 से 6,00,000 | 5% |
6,00,000 से 9,00,000 | 10% |
9,00,000 से 12,00,000 | 15% |
12,00,000 से 15,00,000 | 20% |
15,00,000 से अधिक | 30% |
इस स्लैब के अनुसार 7 लाख रुपए सालाना से कम आय पर भी टैक्स देय है। इसका मतलब है कि 7 लाख रुपए तक की आय पर भी जो भी टैक्स लगेगा, वह टैक्स रिबेट के रूप में रिफंड कर दिया जाएगा। यह रिबेट अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकती है। इसका मतलब है कि न्यू टैक्स रेजीम में 7 लाख रुपए वार्षिक आय तक टैक्स लायबिलिटी 0 होगी।
लेकिन सालाना आय 7 लाख से ज्यादा होने पर पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। इस पर 25,000 रुपए की टैक्स रिबेट का कोई फायदा नहीं मिलेगा।
मान लीजिये आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए है तो नए नियमों के हिसाब से आपको 3 लाख से 6 लाख तक मतलब 3 लाख तक 5% के हिसाब से 15,000 रुपए व 6 लाख से 8 लाख तक मतलब 2 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 20,000 रुपए, इस तरह कुल 35,000 रुपए टैक्स देना होगा।
अधिकतम सरचार्ज 37% के स्थान पर 25% किया
2 करोड़ रुपए से अधिक आय पर लगने वाला सरचार्ज 37% के स्थान पर 25% कर दिया गया है। इस घोषणा का फायदा केवल उच्च आयवर्ग के लोगों को ही मिलेगा।
इस बजट घोषणा के बाद अधिकतम टैक्स की दर 43% से घटकर 39% रह जाएगी।
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लीव एनकेशमेंट पर 25,00,000 रुपए तक टैक्स फ्री होगा
कर्मचारियों को रिटायर होने पर छुट्टियों का मिलने वाले 25 लाख रुपए अब टैक्स फ्री होंगे। बजट घोषणा से पहले यह सीमा 3 लाख रुपए थी।
यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस घोषणा का फायदा केवल गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को ही मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को इस घोषणा का कोई फायदा नहीं मिलेगा।
निष्कर्ष
बजट में की गयी इन सभी घोषणाओं का सार यही है की आप आदमी को टैक्स में छूट 5 लाख से बढाकर 7 लाख करने का और 50,000 रुपए स्टैण्डर्ड डिडक्शन का ही मुख्य रूप से फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो भी घोषणायें हैं, वे सीमित वर्ग के लिए ही हैं। कुल मिलाकर यह बजट मध्यम वर्ग के लिए अच्छा कहा जा सकता है।
बजट 2023 की महत्वपूर्ण जानकारी आप ऑफिशिअल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। बजट हाईलाइट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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